कोयला खान भविष्य निधि संगठन

Source: http://cmpfo.gov.in/hfor_employees.html

Archived: 2026-04-23 17:31

कोयला खान भविष्य निधि संगठन
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हमारे बारे में
कर्मचारियों के लिए
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कर्मचारियों के लिए
संक्षेप में:
यह भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर राज्यों की सभी कोयला खानों और उसमें काम कर रहे ठेका श्रमिकों तथा अब भारत के सभी भागों में लागू है ।
सदस्यता:
यह भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर राज्यों की सभी कोयला खानों और उसमें काम कर रहे ठेका श्रमिकों तथा अब भारत के सभी भागों में लागू है ।
अंशदान:
कर्मचारियों के अंश के रूप में मूल वेतन और अन्य स्वीकार्य भत्ते सहित कुल परिलब्धियों के 12% और इसके अलावा नियोक्ताओं के अंश के रूप में अतिरिक्त 12% समान अंशदान । कुल परिलब्धियों के 12% की सीमा तक स्वैच्छिक योगदान ।
रिफंड प्रस्तुतीकरण:
I)
यदि सदस्य जीवित है:-
पूरा अंशदान ब्याज के साथ सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, इस्तीफे और चिकित्सीय छटनी पर सदस्य को देय है ।
(i) आवेदन का प्रपत्र - रिफंड जीवित आवेदन ।
II)
मृत्‍यु की स्थिति में:-
(i) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में सीएमपीएफ योजना के पैरा 62 के अनुसार नामित नामांकित को पूरा अंशदान ब्याज के साथ देय है ।
(ii) अगर नामांकन उपलब्‍ध नहीं है या अमान्य है, तो पूरी राशि सभी जीवित परिवारिक सदस्यों (पत्नी, बच्चों, मृतक पुत्रों की विधवा और बच्चों, आश्रित माता-पिता / महिला के मामले में सास-ससुर) के बीच समान रूप से वितरित की जाती है, परंतु व्‍यस्‍क पुत्रों तथा पुत्रियों यदि उसका पति जीवित है और मृत पुत्र के व्‍यस्‍क पुत्रों तथा पुत्री को देय नहीं है, यदि कोई अन्य सदस्य मौजूद है ।
(iii) जब नामांकन उपलब्‍ध नहीं है और सीएमपीएफ योजना के पैरा 2 (एच) के अनुसार मृतक का कोई परिवारिक सदस्य नहीं है, पूरी राशि (25,000 से अधिक होने पर किसी सक्षम न्‍यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मृतक के कानूनी वारिसों को देय है। जब राशि 25,000 रुपये से अधिक नहीं है तो निर्धारित प्रोफार्मा में आईबी प्रस्‍तुत करने पर देय है ।